BED DELED Good News: बीएड डीएलएड के लिए अच्छी खबर, हाइकोर्ट ने NCTE के फैसले पर लगाई रोक, मिली राहत 2962 में से 660 कॉलेजों की मान्यता बहाल

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BED DELED Good News: दिल्ली हाई कोर्ट ने देश पर के ऐसे शिक्षण संस्थानों को बड़ी राहत दी है जिनकी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से मान्यता रद्द कर दी गई थी देश भर में 2962 शिक्षण संस्थान है जिसकी मान्यता एनसीटीई द्वारा परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जमा न करने के कारण जून में रद्द कर दी थी। बता दें हाई कोर्ट द्वारा 2962 अध्यापक शिक्षा संस्थानों की मान्यता एनसीटीई ने रद्द कर दी थी अब कोर्ट द्वारा इनमें से 660 टीचर ट्रेनिंग संस्थाओं की मान्यता रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है कोर्ट ने इन टीचर ट्रेनिंग संस्थाओं को शैक्षणिक सत्र 2050-26 के लिए बीएड डीएलएड एनटीटी बीपीएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में दाखिले की हरी डंडी दे दी है। बता दें एनसीटीई ने 23 जुलाई से 1 अगस्त के बीच नोटिस जारी किया था जिसमें अदालत का आदेश इन संस्थाओं को काउंसलिंग में भाग लेने के लिए छात्रों को दाखिले देने की अनुमति दी थी नोटिस में संस्थाओं के नाम भी शामिल किए गए हैं।

NCTE ने क्यों रेड करी थी मान्यता

एनसीटीई टीचर एजुकेशन सिस्टम की निगरानी करने वाली संस्था है जिसने सितंबर 2019 में PAR जमा करना जरूरी कर दिया था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके की मान्यता प्राप्त संस्थान एनसीटीई के मानदंडों और मानकों को पर संचालित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं पीएआर जमा करने की प्रक्रिया में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को परिषद में विभिन्न दस्तावेज जमा करने होते हैं किसके साथ-साथ योग्यता रिकॉर्ड में संकाय विवरण संस्थाओं के वित्तीय विवरण और जियोटेग की कई तस्वीरें दस्तावेज भी जमा कराए जाते हैं लेकिन कई महीनो से लगातार कॉलेज द्वारा बार-बार एनसीटीई के कहने पर भी तार अपलोड नहीं किया गया दो बार अंतिम तिथि भी एनसीटीई द्वारा बढ़ाई गई जिसकी  डेडलाइन 30 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई थी फरवरी 2025 में आयोग ने नियमों का पालन न करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एनसीटीई की उत्तरी क्षेत्रीय समिति में पांच सदस्य विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और मार्च तथा अप्रैल 2025 में PAR जमा करने में विफल रहने वाले संस्थानों को नोटिस भी जारी किया था इसके बाद अप्रैल और मई 2025 में नोटिस का जवाब न देने के कारण इन सभी संस्थाओं की मान्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी थी।

हाई कोर्ट ने लगाई रोक

भारत के TEI को कुल चार रीजन में विभाजित किया गया है एनसीटीई ने उत्तरी क्षेत्र में सबसे अधिक 1225 कॉलेज की मान्यता रद्द करी थी इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में 960 कॉलेज की मान्यता रद्द की थी वहीं पश्चिमी क्षेत्र में 748 और पूर्वी क्षेत्र में सबसे कम 29 कॉलेज थे जिनकी मान्यता रद्द की गई थी अब इनमें से 660 शिक्षण संस्थानों की मानता रद्द करने पर कोर्ट ने अंतिम रोक लगा दी है इनमें से सबसे अधिक 467 कॉलेज उत्तरी क्षेत्र में है जबकि पश्चिमी क्षेत्र में 115 कॉलेज और दक्षिणी क्षेत्र में 71 और पूर्वी क्षेत्र में 7 कॉलेज शामिल है अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी।

यूपी में बस्ती गोरखपुर मंडल के 30 कॉलेज की मान्यता हुई बहाल

नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने गोरखपुर और बस्ती मंडल के 30 कॉलेज के टीचर ट्रेंनिंग कोर्सेज की मान्यता फिर से बहस कर दी है अब इन सभी कॉलेजों में 2025 26 सत्र से छात्र B.Ed बीपीएड और डीएलएड जैसे पाठ्यक्रमों में एडमिशन ले सकते हैं इनमें से 15 कॉलेज ऐसे थे जिन्होंने परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट तो भर दिया था लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से एनसीटीई की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो सकता था इसके बाद इन कॉलेजों ने अपनी जानकारी एनसीटीई को दी थी जिस पर पाठ्यक्रमों की मान्यता को फिर से मंजूरी दे दी है इनमें से 15 कॉलेज ऐसे थे जो दिल्ली हाई कोर्ट चले गए थे उनकी मान्यता भी बहाल हो गई है।

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