सरकारी कर्मचारियों के लिए आईटीआर भरने की आखिरी डेडलाइन तय, इसके बाद लगेगा जुर्माना? Government Employees ITR Filing Deadline News

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हर साल जब टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय आता है तब तो कई लोगों के मन में कई सवाल आते हैं की कब तक मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूं तो इस बार 2025 के लिए आइटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को आसान भाषा में जान लेते हैं ताकि आप सही टाइम पर टैक्स रिटर्न जमा कर सकते हैं और किसी भी तरह की परेशानी से आसानी से बच सकते हैं।

बढ़ चुकी है इनकम टैक्स की लिमिट

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी देते हुए इनकम टैक्स की छूट सीमा बढ़कर 12 लाख रुपए कर दी गई तो लाखों सरकारी कर्मचारी और वेतन भोगियों ने राहत की सांस ली पुराने टैक्स ढांचे की तुलना में शुरू किया गया यह नया सिस्टम अब सिर्फ टैक्स में कटौती नहीं बल्कि कई तरीके की कागजी झंझटों से भी मुक्ति दिला रहा है लेकिन इसके साथ ही एक नया सवाल उठने लगा है क्या टैक्स प्लानिंग की जरूरत है या नहीं है तो बता दें जरूर है अगर समझदारी से इस्तेमाल करते हैं तो टैक्स के बोझ को काफी कम कर सकते हैं। आईए जानते हैं टैक्स भरने की आखिरी तारीख क्या है।

टैक्स भरने की क्या है सरकारी कर्मचारियों के लिए डेडलाइन

इनकम टैक्स विभाग में टैक्स भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है लेकिन इस तारीख में एक छोटा सा ट्वीट है 15 सितंबर हर किसी की डेडलाइन नहीं रखी गई है आसान भाषा में समझे तो अगर आपका कारोबार छोटा है या फिर आप केवल सैलरी पर निर्भर हैं तो आप अकाउंट ऑडिट के दायरे में नहीं आता है तो आप आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तक भर सकते हैं इसका मतलब यह है कि आपको इस तारीख तक अपना आइटीआर जमा कर देना होगा बता दे सैलरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी या फिर छोटे व्यवसाय या जिनका कारोबार बहुत छोटा है उनके अकाउंट का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं होती है।

इन लोगों को 31 अक्टूबर तक टैक्स रिटर्न की डेडलाइन

बता दे कुछ कंपनियां फर्म और पार्टनरशिप फर्म के एक्टिव पार्टनर्स का अकाउंट सरकार द्वारा ऑडिट कराया जाता है मतलब उनका व्यवसाय काफी बड़ा होने के कारण ऑडिट होता है ऐसे लोगों को अपनी टैक्स रिटर्न 31 अक्टूबर 2025 तक फाइल करनी होगी इससे पहले यानी 30 सितंबर 2025 तक उन्हें अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी इनकम टैक्स विभाग में जमा करनी पड़ती है कुछ टैक्स पेयर्स जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर कुछ विशेष घरेलू ट्रांजैक्शन भी करते हैं उनके लिए अपना टैक्स रिटर्न 30 नवंबर 2025 तक फाइल करना होता है उनकी ऑडिट रिपोर्ट भी 31 अक्टूबर 2025 तक जमा करनी होगी।IMG 20250730 174418

आइटीआर कैसे फाइल करें

  • आयकर विभाग की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएं
  • या फिर ऐप पर जाकर अपने प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड से लॉगिन कर लें
  • अपनी सैलरी या फिर अन्य आई स्त्रोत का विवरण सही प्रकार से भरें
  • अब यहां आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे कि फॉर्म 16 और अन्य कहीं जरूरी कागजात अपलोड करना होगा
  • ट्रांजैक्शन डीटेल्स और टैक्स भुगतान का रिकॉर्ड भी सही प्रकार से भरें सब कुछ सही होने के बाद सबमिट दबाए और रसीद को सुरक्षित कर लें।

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