Income Tax Big News: अगर आप अपनी कमाई पर इनकम टैक्स भरते हैं तो यह खबर आपके लिए अहम है आयकर विभाग ने टैक्स छूट से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है, जिससे लाखों टैक्सपेयर्स प्रभावित होंगे अब कुछ खास मामलों में होने वाले खर्च को इनकम टैक्स में कटौती के रूप में क्लेम नहीं किया जा सकेगा। शुक्रवार को जारी फैसले के मुताबिक, टैक्सपेयर्स उन खर्चों पर छूट नहीं ले पाएंगे जो सेबी कंपटीशन एक्ट समेत चार कानूनों के तहत शुरू हुई कार्रवाई को निपटाने के लिए किए जाते हैं। यह बदलाव लागू होने के बाद इन मामलों में होने वाला कोई भी खर्च बिजनेस या प्रोफेशनल खर्च के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
CBDT ने जारी किया नोटिफिकेशन
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने 23 जुलाई को इस फैसले पर नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें साफ किया गया है कि कानून के उल्लंघन या डिफॉल्ट को सुलझाने में हुआ कोई भी खर्च अब टैक्स कटौती योग्य नहीं रहेगा।
टैक्स एक्सपर्ट अमित के अनुसार पहले इस तरह के विभिन्न मामलों में कोर्ट में बहस होती रही थी साथ ही कई बार ऐसे खर्चों को बिजनेस खर्च माना जाता था लेकिन फाइनेंस एक्ट 2024 के द्वारा CBDT नियम बदल दिए गए हैं अब भारत या विदेश में ऐसे किसी भी कानून के तहत हुए सेटलमेंट या कंपाउंडिंग खर्च पर टैक्स में कटौती नहीं मिल सकेगी।
यह चार कानून जिन पर लागू होगा नया नियम
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, 1992
सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, 1956
डिपॉजिटरीज एक्ट, 1996
कंपटीशन एक्ट, 2002
इस कदम से टैक्स नियमों में स्पष्टता आई है, हालांकि अन्य रेगुलेटरी लॉ जैसे FEMA और RBI निर्देशों को लेकर अभी कुछ अस्पष्टता बनी हुई है।