आईटीआर का 4 घंटे में मिलेगा रिफंड! अभी फ़ाइल करें तुरंत बैंक खाते में आएंगे पैसे ITR filing Instant Refund Good News

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ITR filing Instant Refund Good News: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 रखी गई है वहीं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ITR  2 और आईटीआर 3 फॉर्म भी एक्टिव किया जा चुके हैं। जिससे रिटर्न भरने वालों की संख्या काफी बढ़ चुकी है जिस तेजी से इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है उतनी ही तेजी से अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रिफंड भी जारी किए जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इस बार लोगों को तेजी से रिफंड भेजा जा रहा है।

पहले जब रिटर्न फाइल किया जाता था तो लंबे समय तक इंतजार करना होता था पहले रिफंड आने में लगभग 90 दिन का समय या उससे अधिक भी लग जाता था वही 2025-26 में कुछ टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइल करने के केवल चार घंटे के अंदर ही अकाउंट में मिल गया इससे पहले लगभग 3 महीने का समय रिफंड में लगता था अब ऐसा नहीं है रिटर्न फाइल करते ही कुछ ही घंटे में रिफंड मिलने लगा है वर्तमान में तेज डिजिटल प्रोसेसिंग की वजह से समय घटकर घंटे से मिनट में हो गया है।

अब कुछ ही घंटे में मिल रहा है रिफंड

फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर फाइल करने के चार घंटे के भीतर ही रिफंड मिलने लगा है मामले में टैक्स के जानकारों का कहना है कि पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिफंड भेजने में लगभग 30 से 40 दिन का समय लगता था लेकिन इस बार टैक्स पेयर्स को उसी दिन रिफंड प्राप्त हो रहा है जिस दिन उन्होंने आईटीआर फाइल किया है इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा फास्ट प्रोसेसिंग की जा रही है।

इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भर सकते हैं?

  • इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना होगा
  • अगर आपने पहले से टैक्स रजिस्टर्ड कर रखा है तो आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना होगा और लॉगिन कर सकते हैं।
  • इसके बाद ई फाइल टाइप के अंदर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना होगा और फिर एसेसमेंट ईयर का चयन करना होगा
  • इसके बाद अपनी कैटेगरी 1, 2, 3, 4 में से एक सेलेक्ट करनी होगी
  • अब आप अपनी सभी जानकारी भरकर प्रक्रिया फॉलो करें
  • जब फार्म पूरी तरह से भर जाए तो आप अंत में  इनको ई वेरीफाई कर लें
  • अगर आईटीआर भरने के 30 दिन के अंदर वेरीफाई नहीं किया जाता है तो फिर आपका रिफंड नहीं मिलेगा।

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