सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन, शासनादेश जारी लंबा इंतजार समाप्त इस तारीख तक करना है आवेदन Old Pension Scheme Good News

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Old Pension Scheme Good News: उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया है इसके लिए बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है लंबी समय से पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत मिली है अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित तिथि तक आवेदन करना होगा।

कर्मचारियों को एक और मौका शासनादेश जारी

बता दें उत्तर प्रदेश में छूटे हुए कर्मचारियों को एक और मौका पुरानी पेंशन का लाभ लेने के लिए दिया गया है जिसको लेकर बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है नेशनल पेंशन स्कीम से आच्छादित राज सरकार के ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका चयन प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू करने से पहले की अधिसूचना की तारीख 28 मार्च 2005 से पहले हो चुका था उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।

निर्धारित तारीख तक करना होगा आवेदन

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के संबंध में निर्धारित कट ऑफ तारीख 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है सरकार के इस फैसले के बाद जारी किए गए शासनादेश से लगभग 2000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका मिल गया है राष्ट्रीय पेंशन योजना 2004 में बनी थी भारत सरकार की इस नीति को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बिना किसी बदलाव के लागू कर दिया था और इसके लिए 31 मार्च 2004 से पहले की तारीख निर्धारित की गई थी राज सरकार ने इसके लिए एक साल की छूट दे रखी थी। अब यह कर्मचारी 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं अब एनपीएस खाता बंद करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है अब कर्मचारियों को आखिरी बार मौका मिलेगा।

पिछली कैबिनेट में लगी थी सरकार की मुहर

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पिछली कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पेंशन योजना से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी जिसमें 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापन के आधार पर नियुक्त उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया गया था 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापन के आधार पर नियुक्त यूपी सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन कल विकल्प चुनने के लिए 28 जून 2024 तक का आदेश जारी किया गया था इसके बाद 31 अक्टूबर 2024 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने की व्यवस्था की गई थी हालांकि इसके बाद भी काफी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने से वंचित हो गए थे इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना देने से संबंधित इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

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