बड़ी खबर! यूपी के शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन का आदेश जारी, कोर्ट के आदेश के बाद मिली खुशखबरी UP Old Pension Bahali News

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UP Old Pension Bahali News: पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किए गए ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो पहले शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत रहे हैं उन सभी के लिए बड़ी अपडेट है परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त ऐसे शिक्षक जो शिक्षामित्र के पद पर कार्य कर रहे थे के द्वारा पुरानी पेंशन हेतु विकल्प पत्र जमा करने के लिए मौखिक रूप से मांग की गई है उक्त के संबंध में आदेश दिया गया है कि सुसंगत शासनादेश से आच्छादित शिक्षकों से विकल्प पत्र लेने का आदेश जारी किया गया है आईए जानते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट।

शिक्षामित्र से शिक्षक बनने वालों को पुरानी पेंशन का लाभ

पुरानी पेंशन हेतु विकल्प पत्र के संबंध में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या की ओर से आदेश जारी किया गया है जिसमें शिक्षामित्र के पद पर तैनाती हेतु विज्ञापन और तैनाती आदेश तथा समायोजित सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति पत्र आदेश तथा शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त आदेश आदि कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ प्रत्यावेदन मांगे गए हैं बता दें उत्तर प्रदेश के ऐसे शिक्षामित्र जो सीधी भर्ती में सहायक अध्यापक बन चुके हैं वे सभी कोर्ट के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग कर रहे थे जिसको लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था और पुरानी पेंशन योजना के विकल्प पर विचार करने को कहा था हालांकि कोई भी विचार न करने के कारण शिक्षामित्र से शिक्षक बने अभ्यर्थियों द्वारा कोर्ट ने अवमानना याचिका भी दायर की गई थी।

हाई कोर्ट का सख्त आदेश के बाद शिक्षा विभाग का निर्णय

इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर नरेश चंद्र तथा अन्य 36 शिक्षकों की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की पीठ ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को आदेश दिया था जिसमें 4 सितंबर 2025 तक शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने शिक्षकों के मामले में पुरानी पेंशन को लेकर फैसला लिए जाने का आदेश दिया था अगर निर्धारित तिथि तक फैसला नहीं लिया जाता है तो सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश भी दिया था साथ ही कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया था कि शिक्षामित्र की समायोजन से संबंधित आदेशों और सेवा शर्तों के आधार पर उनका पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का अधिकार भी बनता है।

बीएसए अयोध्या ने जारी किया आदेश

बता दें हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है जिसमें शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बनने वाले शिक्षकों से पुरानी पेंशन योजना के लिए विकल्प पत्र मांगे गए हैं आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना विकल्प पत्र निर्धारित तिथि तक खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भेजना होगा।

बर्षों से कर रहे थे पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष

बता दें शिक्षामित्र योजना की शुरुआत 2000 में की गई थी जिसके अंतर्गत प्रदेश भर में हजारों शिक्षामित्र तैनात किए गए थे इनमें से काफी शिक्षामित्र सहायक अध्यापक के पद पर चले गए थे अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त हुए शिक्षामित्र पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे थे उनका कहना था कि वह पुरानी पेंशन योजना के लिए पात्र हैं क्योंकि उनकी मूल नियुक्ति उसे समय हुई थी जब पुरानी पेंशन योजना प्रभावित हुई थी।20250726 175013

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