यूपी के इन आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगी न्यूनतम 25000 रुपए महीना सैलरी, महीने की 5 तारीख को मिलेगा वेतन UP Outsourcing Salary News

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UP Outsourcing Good News उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के हक में सरकार द्वारा कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ सरकार ने लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए उनके वेतन और सुविधाओं को लेकर अहम घोषणा की है सरकार ने न्यूनतम वेतन तय करने के साथ-साथ समय पर वेतन भुगतान और आरक्षण के नियमों को भी पूरी तरह से लागू करने का निर्देश दिया है हाल ही की कैबिनेट बैठक में सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन और न्यूनतम वेतन निर्धारित करने करने को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी यह निगम आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा निगरानी और शिकायतों को सीधे देखेगा अब नियमों की अनदेखी करने वाली एजेंसियों पर यह निगम कार्रवाई भी कर सकेगा

यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए तय हुआ न्यूनतम वेतन

राज्य सरकार ने सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग स्टाफ के लिए न्यूनतम वेतन की सीमा तय कर दी है अब इन कर्मचारियों को कम से कम 16000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री अनिल राजभर ने यह जानकारी साझा की इसके साथ ही पीएफ और वेतन की रकम समय से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी

कुछ पदों पर मिलेंगे 25000 रुपए तक

नए ड्राफ्ट के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी अब उनके पद और शैक्षिक योग्यता के आधार पर तय की गई है इसमें प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों जैसे लेक्चरर प्रोजेक्ट ऑफिसर असिस्टेंट आर्किटेक्ट अकाउंटेंट ऑफिसर आदि को 25000 रुपए प्रति माह तक का वेतन मिलेगा इन पदों के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है। द्वितीय श्रेणी को 21500 तृतीय श्रेणी को 18000 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 15000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

5 तारीख को सैलरी और PF जमा की व्यवस्था

आउटसोर्सिंग स्टाफ के शोषण को रोकने के लिए अब सरकार ने स्पष्ट नियम तय किए हैं सभी कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक वेतन उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इसके अलावा PF की राशि भी तय समय पर उनके अकाउंट में जमा की जाएगी नई नीति के तहत छुट्टियों और स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी मिलेंगे।

आरक्षण की व्यवस्था होगी लागू

सरकार ने यह भी तय किया है कि आउटसोर्सिंग की सभी नई भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा SC ST OBC महिलाओं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

इन महिलाओं को मिलेगा प्राथमिकता

राज्य सरकार ने तय किया है कि तलाकशुदा परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं को आउटसोर्स नौकरियों में वरीयता दी जाएगी सभी विभागों और सरकारी संस्थानों में इस नियम को लागू करने के निर्देश दिए गए।

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